पुराने जमीन का दाखिल-खारिज (Mutation) कैसे कराएं: नियम और जरूरी दस्तावेज

अगर आपके पास दादा-परदादा के समय की पुरानी जमीन है और अभी तक उसका दाखिल-खारिज (Mutation) नहीं हुआ है, तो भविष्य में आपको काफी कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जमीन को अपने नाम पर अपडेट कराने के लिए आपको नीचे दिए गए नियमों और कागजातों की जरूरत होगी।


1. जमीन की प्रकृति के आधार पर मुख्य दस्तावेज (Original Papers)

जमीन आपको किस माध्यम से मिली है, उसके आधार पर आपको ओरिजिनल पेपर (Original Deeds) लगाने होंगे:

2. विक्रेता (Seller) का अपडेटेड रिकॉर्ड

दाखिल-खारिज तभी सफल होता है जब बेचने वाले का रिकॉर्ड साफ हो। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें जरूरी हैं:

3. शामिलत (Joint Property) जमीन में बंटवारे का नियम

अगर जमीन "शामिलत" (Joint Family Property) है, तो दाखिल-खारिज के लिए बंटवारा नामा (Partition Deed) सबसे जरूरी है:

4. अगर बंटवारा नहीं है, तो क्या करें? (Consent Letter)

कई मामलों में आपसी सहमति तो होती है लेकिन लिखित बंटवारा नहीं होता। ऐसी स्थिति में:

5. दाखिल-खारिज की ऑनलाइन प्रक्रिया (Step-by-Step)

  1. वेबसाइट: biharbhumi.bihar.gov.in पर लॉगिन करें।
  2. Apply Mutation: "ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन" लिंक पर क्लिक करें।
  3. Upload PDF: केवाला, रसीद, वंशावली, और बंटवारा नामा की एक संयुक्त PDF फाइल अपलोड करें।
  4. जांच (Investigation): हल्का कर्मचारी और अंचल अधिकारी (CO) इसकी भौतिक जांच करेंगे।
  5. शुद्धि पत्र (Correction Slip): सब कुछ सही पाए जाने पर CO द्वारा शुद्धि पत्र जारी कर दिया जाएगा।
विशेष सलाह: पुराने जमीन के मामलों में वंशावली और पिछली रसीदों का ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है। यदि रसीद ऑनलाइन नहीं दिख रही है, तो पहले परिमार्जन (Parimarjan) पोर्टल का सहारा लें।

© 2026 JameenSeva.in - आपकी जमीन, आपकी जानकारी।