📢 बिहार राजस्व विभाग: सर्वे कर्मियों द्वारा अवैध मांग या गलत रिपोर्ट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें
⚖️ DLRS बिहार विशेष सर्वेक्षण शिकायत निवारण पोर्टल 2026

बिहार भूमि सर्वे में अमीन, कानूनगो व शिविर प्रभारी की शिकायत घर बैठे कैसे करें?
जाने पूरी प्रक्रिया

प्रपत्र-2 रिजेक्ट करने, घूस मांगने, गलत खेसरा दर्ज करने या शिविर में सुनवाई न होने पर उच्चाधिकारियों को ऑनलाइन शिकायत भेजने की अधिकृत व कानूनी गाइड।

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📞 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (DLRS) आधिकारिक सहायता केंद्र

यदि सर्वे कर्मी आपकी जमीन की सही जानकारी नहीं ले रहे हैं, तो सीधे निदेशालय के इन आधिकारिक नंबरों व पते पर शिकायत करें:

✉️
ईमेल (Email) directorlrs-bih@nic.in निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप
📞
आधिकारिक हेल्पलाइन (Helpline) 0612-2280012 सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक
📍
मुख्यालय का पता (Head Office)
Directorate of Land Records & Survey, Govt. of Bihar, Survey Institute, Shastri Nagar, Patna - 800023

🚨 क्या सर्वे कर्मी आपकी जमीन की सही प्रूफ रहने पर भि गलत बना रहा है? ।

नीचे दिए गए आधिकारिक सरकारी लिंक पर क्लिक करके सीधे अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें:

🌐 dlrs.bihar.gov.in शिकायत पोर्टल खोलें →

1. आप किन मामलों में सर्वे अमीन या कानूनगो के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं?

बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण अधिनियम के तहत प्रत्येक रैयत (किसान) को अपनी जमीन का दावा प्रस्तुत करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। यदि कोई भी अधिकारी निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है, तो वह दंडनीय अपराध है:

शिकायत का कारण किसके खिलाफ होगी? संभावित कार्रवाई
कागजात / प्रपत्र-2 लेने से मना करना सर्वे अमीन / कानूनगो स्पष्टीकरण व निलंबन
जमीन पर बिना पहुंचे गलत सीमांकन/नापी सर्वेक्षक अमीन पुनः फील्ड जांच का आदेश
रिश्वत / अवैध धन की मांग करना अमीन / कानूनगो / शिविर प्रभारी विभागीय एफआईआर व बर्खास्तगी
दूसरे पक्ष से मिलकर गैर-रैयत का नाम जोड़ना कानूनगो / शिविर प्रभारी (ASO) रिकॉर्ड रद्द व विधिक कार्रवाई
वंशावली या बंटवारा को दरकिनार करना सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बंदोबस्त पदाधिकारी (SO) द्वारा सुनवाई
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2. ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए 5 चरणों का पालन करें:

1
शिकायत पोर्टल खोलें:

ब्राउज़र में आधिकारिक लिंक https://dlrs.bihar.gov.in/ComplainSurvey.aspx खोलें।

2
स्थान व जमीन का विवरण चुनें:

अपना जिला, अंचल (प्रखंड), मौजा, शिविर का नाम और संबंधित थाना नंबर ड्रॉपडाउन से चुनें।

3
रैयत (शिकायतकर्ता) का विवरण भरें:

अपना पूरा नाम, पिता का नाम, सक्रिय मोबाइल नंबर और पहचान पत्र संख्या दर्ज करें।

4
दोषी कर्मी का पद व शिकायत का विवरण लिखें:

चुनें कि शिकायत किसके खिलाफ है—विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो, या सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (ASO)। शिकायत बॉक्स में समस्या का पूरा विवरण साफ़-साफ़ लिखें।

5
सबूत अपलोड करें और Grievance ID नोट करें:

यदि आपके पास जमीन की रसीद, खतियान, या सर्वे कर्मी के इनकार का कोई वीडियो/ऑडियो/लिखित सबूत है, तो उसकी PDF/फोटो अपलोड करें। सबमिट करने पर आपको एक शिकायत संख्या (Complaint Token ID) मिलेगी।

3. शिकायत की स्थिति (Status) कैसे ट्रैक करें?

शिकायत दर्ज करने के बाद 7 से 15 दिनों के अंदर संबंधित जिले के **बंदोबस्त पदाधिकारी (Settlement Officer - SO)** द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है:

  1. पोर्टल पर 'Track Complaint / शिकायत स्थिति जांचें' विकल्प पर जाएं।
  2. अपनी शिकायत संख्या (Grievance ID) और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  3. स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपकी शिकायत किस अधिकारी के पास जांच में है और क्या आदेश पारित हुआ है।

4. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या ऑनलाइन शिकायत करने से सर्वे अमीन मेरी जमीन का नुकसान कर सकता है? ▼
नहीं! ऑनलाइन शिकायत सीधे पटना मुख्यालय (DLRS) के डेटाबेस में दर्ज होती है। शिकायत दर्ज होने के बाद जिला बंदोबस्त पदाधिकारी स्वयं उस मामले की निगरानी करते हैं, जिससे सर्वे कर्मी कोई मनमानी नहीं कर सकता।
यदि ऑनलाइन पोर्टल न खुले तो ऑफलाइन शिकायत कहाँ दें? ▼
आप अपने जिला मुख्यालय में स्थित जिला बंदोबस्त कार्यालय (Settlement Office) या अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
सर्वे में जमीन का असली खतियान या केवाला न होने पर क्या करें? ▼
यदि आपके पास पुराना खतियान नहीं है तो सर्वे कर्मी आपत्ति कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट JameenSeva.in से बिहार के सभी 38 जिलों का ओरिजिनल C.S./R.S. खतियान प्रमाणित नकल सीधे घर पर मंगा सकते हैं।