🌾 कृषि विभाग, बिहार सरकार — OFMAS पोर्टल

बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2026:
86+ यंत्रों पर 40% से 80% अनुदान — आवेदन, रसीद नियम व पूरी प्रक्रिया को समझे

farmech.bihar.gov.in (OFMAS) पर व्यक्तिगत किसान, जीविका समूह और कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु ऑनलाइन आवेदन की संपूर्ण आधिकारिक गाइड।

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🌐 कृषि यंत्र सब्सिडी के लियें आधिकारिक आवेदन पोर्टल (OFMAS)

कृषि विभाग बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर सीधे लॉगिन या आवेदन हेतु नीचे क्लिक करें:

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1. बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना (OFMAS Portal) 2026 क्या है?

बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक उपकरणों से जोड़ने और खेती की लागत घटाने के उद्देश्य से Online Farm Mechanization Application Software (OFMAS) का संचालन किया जा रहा है।

इस योजना के तहत राज्य के सामान्य, पिछड़ा (OBC/EBC), और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) वर्ग के किसानों को बुवाई, जुताई, कटाई और फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े 86 से 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40% से लेकर 80% तक का सीधा अनुदान (Subsidy) बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

💡 चार प्रमुख आवेदन श्रेणियां:
1. सब्सिडी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आवेदन: साधारण किसान के लिए रोटावेटर, कल्टीवेटर, रीपर, पंपसेट आदि।
2. SMAM - Custom Hiring Center (CHC): यंत्र बैंक स्थापित करने हेतु ₹4 लाख तक सहायता।
3. Special Custom Hiring Center: चयनित 18 जिलों के लिए ₹12 लाख तक का बड़ा अनुदान।
4. SMAM - Krishi Drone Custom Hiring Center: कीटनाशक व नैनो यूरिया छिड़काव खेत मे छिड़काओ के लियें ड्रोन पर अनुदान।

2. कौन-कौन सा सामान (कृषि यंत्र) सब्सिडी पर खरीदा जा सकता है?

कृषि यांत्रिकरण योजना में छोटे औजारों से लेकर बड़ी कंबाइन मशीनों तक की खरीद पर भारी छूट मिलती है इसका लाभ लेने के लियें पहले से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है तब अप्रूवल मिलने के बाद किसान CO-ORDINATOR(किसान समन्वयक) परमिट देता है उस परमीट के आधार पर किसी licence वाले दुकान से खरीद सकतें है अपना यंत्र:

कृषि यंत्र का नाम सामान्य वर्ग सब्सिडी SC / ST / EBC सब्सिडी अधिकतम अनुदान सीमा
रोटावेटर (Rotavator) 40% 50% ₹35,000 – ₹45,000
सुपर सीडर / हैप्पी सीडर 50% 60% ₹80,000 – ₹1,00,000
पावर टिलर (Power Tiller 8HP+) 40% 50% ₹65,000 – ₹85,000
रीपर-कम-बाइंडर (धान/गेहूं कटाई) 40% 50% ₹1,25,000 – ₹1,50,000
मल्टीक्रॉप थ्रेशर (Multi-crop Thresher) 40% 50% ₹40,000 – ₹60,000
कृषि ड्रोन (Kisan Drone System) 40% – 50% 70% – 80% ₹4 लाख – ₹5 लाख तक
कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) 40% 40% अधिकतम ₹4.00 लाख
स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर 80% तक 80% तक अधिकतम ₹12.00 लाख
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3. जमीन रसीद के नियम: पिता/दादा के नाम पर रसीद होने पर क्या करें?

अक्सर किसान इस उलझन में आवेदन नहीं कर पाते कि उनकी जमीन का दाखिल-खारिज उनके अपने नाम पर नहीं है। कृषि विभाग के स्पष्ट नियम निम्नलिखित हैं:

अ. जमीन की रसीद कैसी होनी चाहिए? (Current Receipt)

  • रसीद चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) की ऑनलाइन कटी होनी चाहिए। (यदि रसीद नहीं कटी है, तो bhulagan.bihar.gov.in से तुरंत ऑनलाइन काट लें)।
  • कागजी (हस्तलिखित) पुरानी रसीद अपलोड करने पर आवेदन सीधे निरस्त हो जाता है।

ब. यदि रसीद पिता या दादा के नाम पर है तो?

  • यदि आवेदक के नाम पर अपनी जमाबंदी नहीं है और जमीन अभी भी स्वर्गीय पिता या दादा के नाम पर चल रही है, तो आवेदक को स्व-घोषणा पत्र (LPC / वंशावली) लगाना होता है।
  • अंचल या पंचायत के जनप्रतिनिधि द्वारा सत्यापित वंशावली (Family Tree) संलग्न करके यह प्रमाणित करना होता है कि आवेदक संबंधित रैयत का वैध वारिस है।
  • यदि आप अपनी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करके अपने नाम से अलग जमाबंदी कराना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट से पंचनामा बटवारा फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं।
⚠️ ट्रैक्टर-चालित यंत्रों के लिए अनिवार्य शर्त: यदि आप रोटावेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर या लेजर लैंड लेवलर जैसे भारी यंत्रों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपके या परिवार के नाम पर ट्रैक्टर का निबंधन प्रमाण पत्र (RC Book) होना अनिवार्य है।

4. OFMAS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया (Step-by-Step)

घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन करने के आसान चरण:

  1. 13 अंकों का DBT किसान पंजीकरण प्राप्त करें यदि आपके पास पंजीकरण संख्या नहीं है, तो पहले dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आधार कार्ड व बैंक पासबुक से नया रजिस्ट्रेशन करें।
  2. OFMAS पोर्टल पर लॉगिन करें वेबसाइट farmech.bihar.gov.in खोलें। 'किसान' मेनू में जाकर 'सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें।
  3. किसान पंजीकरण संख्या (Registration ID) दर्ज करें अपनी 13 अंकों की आईडी दर्ज कर Get Details पर क्लिक करें। आपका नाम, पिता का नाम और बैंक खाता स्वतः स्क्रीन पर आ जाएगा।
  4. यंत्र का चयन एवं दस्तावेज अपलोड जिस कृषि यंत्र की खरीद करनी है उसे चुनें। अपनी चालू लगान रसीद (Current Malguzari Receipt), जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और ट्रैक्टर आरसी की पीडीएफ अपलोड करें।
  5. Finalize Application & Acknowledgment रसीद मोबाइल पर आए ओटीपी (OTP) को दर्ज कर फॉर्म को Finalize करें। आवेदन पावती रसीद प्रिंट करके अपने पास रख लें।
✅ लॉटरी व परमिट प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी (DAO) के स्तर पर पारदर्शी रैंडमाइजेशन (कंप्यूटराइज्ड लॉटरी) होता है। चयनित किसानों को एसएमएस के जरिए या प्रखण्ड कृषि भवन से खरीद परमिट जारी किया जाता है, जिसके बाद 15 से 21 दिनों के अंदर अधिकृत डीलर से मशीन खरीदनी होती है।

5. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या एक किसान एक साल में एक से ज्यादा यंत्र ले सकता है? ▼
सामान्यतः एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 अलग-अलग प्रकार के यंत्रों पर ही अनुदान मिलता है। यदि आपने पिछले 3 वर्षों के भीतर उस यंत्र पर अनुदान लिया है, तो उसी यंत्र के लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकते।
सब्सिडी का पैसा डीलर को मिलता है या किसान के खाते में? ▼
बिहार में DBT व्यवस्था लागू है। किसान को यंत्र की पूरी कीमत डीलर को चुकानी होती है (या डीलर स्तर पर सब्सिडी घटाकर बिल बनता है)। भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के बाद सब्सिडी राशि सीधे किसान के खाते में आती है।
ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर का लाभ कौन ले सकता है? ▼
ग्रामीण युवा (10वीं/12वीं पास), कृषि स्नातक या जीविका/एफपीओ समूह ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए डीजीसीए (DGCA) से मान्यता प्राप्त पायलट लाइसेंस अनिवार्य होता है।