⚠️ महत्वपूर्ण सूचना: अब बिना Farmer ID खाद-बीज मिलना हुआ कठिन
केंद्र सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (AgriStack) के तहत अब प्रत्येक किसान के पास Farmer ID Card होना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद की दुकानों पर लगी POS मशीन सीधे आपके जमीन रिकॉर्ड और आधार से लिंक होकर रकबे के अनुपात में ही खाद जारी करती है।
👉 अपना डिजिटल Farmer ID Card कैसे बनाएं? पूरी प्रक्रिया यहां देखें →1. बिहार में अनुदानित बीज ऑनलाइन कैसे बुक करें? (BRBN पोर्टल)
बिहार राज्य बीज निगम (BRBN) द्वारा गेहूं, मक्का, धान, दलहन और तेलहन के प्रमाणित बीज 50% से लेकर 80% तक के अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी किसी बीज पर 100% अनुदान मिलता है
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BRBN पोर्टल अथवा बिहार कृषि ऐप खोलें वेबसाइट
brbn.bihar.gov.inपर जाएं या गूगल प्ले स्टोर से कृषि विभाग का अधिकृत ऐप डाउनलोड करें। -
13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या (DBT Registration) डालें अपना किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करते ही आपकी पूरी प्रोफाइल, बैंक खाता और किसान का प्रकार स्क्रीन पर आ जाएगा।
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फसल एवं बीज की किस्म चुनें योजना अनुसार मौसम (खरीफ/रबी/गरमा) और अपनी जरूरत के अनुसार बीज का चयन करें।
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होम डिलीवरी अथवा ब्लॉक केंद्र विकल्प चुनें यदि घर पर बीज चाहिए तो Home Delivery बॉक्स पर टिक करें (मामूली शुल्क देय) अथवा सबसे अच्छा विकल्प है की अपने प्रखंड के ई-किसान भवन से प्राप्त करने का विकल्प चुनें।
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ओटीपी (OTP) से पुष्टि करें मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करते ही आवेदन पर्ची जनरेट हो जाएगी। बीज उपलब्ध होते ही एसएमएस द्वारा सूचना मिलेगी।
2. खाद (यूरिया, DAP, NPK) की कालाबाजारी रोकने का नया डिजिटल नियम
पहले कागजी रसीद दिखाकर कोई भी कितनी भी खाद उठा लेता था, लेकिन अब सरकार ने एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (iFMS) को डिजिटल भू-अभिलेख और Farmer ID से पूरी तरह जोड़ दिया है:
- जमीन रकबे के अनुसार कोटा: आपकी जमाबंदी में जितना रकबा दर्ज होगा, सिस्टम उसी के आधार पर तय करेगा कि आपको कितने बैग यूरिया या DAP की जरूरत है।
- पीओएस (POS) मशीन पर बायोमेट्रिक: डीलर की दुकान पर आधार फिंगरप्रिंट या OTP सत्यापन के बाद ही रसीद निकलेगी।
- जमाबंदी में 00 रकबा होने पर समस्या: यदि आपकी ऑनलाइन जमाबंदी में रकबा शून्य (0) है, तो पीओएस मशीन खाद देने से मना कर सकती है। इसके लिए तुरंत परिमार्जन प्लस के जरिए सुधार कराना जरूरी है।