📜 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

UP में बैनामा (रजिस्ट्री) ऑनलाइन कैसे निकालें?
IGRSUP पोर्टल से प्रमाणित प्रतिलिपि (Certified Copy) डाउनलोड गाइड

घर बैठे किसी भी जमीन, मकान या खेत का विक्रय पत्र, दान पत्र और बैनामा देखें तथा ₹40 में कानूनी रूप से मान्य सर्टिफाइड कॉपी डाउनलोड करें।

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🌐 उत्तर प्रदेश स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग (IGRSUP) पोर्टल

सम्पत्ति खोजने या बैनामा की प्रमाणित नकल आवेदन हेतु आधिकारिक पोर्टल लिंक:

🚀 igrsup.gov.in आधिकारिक पोर्टल खोलें →

1. UP में बैनामा (Registry) की नकल क्यों जरूरी है?

जब भी आप उत्तर प्रदेश में कोई जमीन, प्लाट या मकान खरीदते हैं, तो धोखाधड़ी से बचने के लिए यह जांचना जरूरी होता है कि जमीन पहले किसी और को तो नहीं बेची गई है या उस पर कोई बैंक बंधक (Mortgage) तो नहीं है।

पहले पुराने बैनामे की नकल निकालने के लिए तहसील और उपनिबंधक कार्यालय (Sub-Registrar Office - SRO) के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार के IGRSUP पोर्टल से आप किसी भी वर्ष की रजिस्ट्री, विक्रय पत्र (Sale Deed), दान पत्र (Gift Deed), वसीयतनामा और पंजीकृत एग्रीमेंट का विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं और उसकी डिजिटल प्रमाणित प्रति (Certified Copy) डाउनलोड कर सकते हैं।

💡 कानूनी मान्यता: IGRSUP पोर्टल से डाउनलोड की गई डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट-कचहरी, बैंक ऋण (KCC/Home Loan), और दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लिए 100% वैध होती है।

2. स्टेप 1: IGRSUP पोर्टल पर नया यूजर रजिस्ट्रेशन व लॉगिन

बैनामा खोजने और नकल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले पोर्टल पर एक फ्री यूजर आईडी बनानी होती है:

  1. igrsup.gov.in पोर्टल खोलें ब्राउज़र में igrsup.gov.in खोलें और होमपेज पर "सम्पत्ति खोजें" विकल्प पर क्लिक करें।
  2. नवीन उपयोगकर्ता रजिस्ट्रेशन (Sign Up) यदि पहली बार आए हैं, तो 'नवीन उपयोगकर्ता यहाँ रजिस्टर करें' पर क्लिक करें। अपना नाम, मनचाही यूजर आईडी (Unique ID), और स्ट्रांग पासवर्ड दर्ज करें।
  3. मोबाइल नंबर और OTP सत्यापन अपना 10 अंकों का सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'ओटीपी भेजें' पर क्लिक करें। मोबाइल पर आया OTP डालकर 'सत्यापित करें' दबाएं।
  4. प्रयोक्ता लॉगिन (User Login) आईडी बनने के बाद 'प्रयोक्ता लॉगिन' पर जाएं। अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करें और दोबारा सुरक्षा OTP डालकर पुष्टि करें।

3. स्टेप 2: जमीन की रजिस्ट्री खोजना एवं लेखपत्र संख्या निकालना

प्रमाणित नकल आवेदन करने के लिए आपको जमीन की लेखपत्र संख्या (Registration Number) और रजिस्ट्री वर्ष की जरूरत होगी। इसे ऐसे खोजें:

  1. पंजीकरण काल का चयन करें पोर्टल पर दो विकल्प दिखेंगे: (i) 5 दिसंबर 2017 से पूर्व पंजीकृत अभिलेख, या (ii) 5 दिसंबर 2017 के बाद पंजीकृत अभिलेख। अपनी रजिस्ट्री के समय अनुसार विकल्प चुनें।
  2. स्थान व मौजा विवरण भरें अपना जनपद (District जैसे: प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी), तहसील/उपनिबंधक कार्यालय, और गांव/मोहल्ले का नाम चुनें।
  3. खसरा/गाटा संख्या या वर्ष दर्ज करें अपने खेत का खसरा/गाटा संख्या या मकान नंबर दर्ज करें और जिस वर्ष रजिस्ट्री हुई थी वह वर्ष चुनकर 'विवरण देखें' पर क्लिक करें।
  4. लेखपत्र विवरण एवं संख्या नोट करें स्क्रीन पर उस वर्ष की सभी रजिस्ट्रियों की सूची आ जाएगी। अपने बैनामे पर क्लिक करें। यहाँ आपको लेखपत्र संख्या (जैसे: 390), जिल्द संख्या, पृष्ठ संख्या, क्रेता (Buyer), विक्रेता (Seller) और गवाहों का नाम दिख जाएगा। लेखपत्र संख्या को सुरक्षित नोट कर लें।
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4. स्टेप 3: बैनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि (Certified Copy) हेतु ऑनलाइन आवेदन

लेखपत्र संख्या मिलने के बाद प्रमाणित नकल डाउनलोड करने की प्रक्रिया:

  1. 'विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि' पर क्लिक करें होमपेज पर आकर "विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि" सेक्शन में "नवीन आवेदन" पर क्लिक करें।
  2. आवेदनकर्ता का व्यक्तिगत विवरण भरें अपना नाम (हिंदी में), पिता का नाम (हिंदी में) और पूरा पता दर्ज करके 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
  3. उपनिबंधक कार्यालय व लेखपत्र संख्या दर्ज करें संबंधित जनपद, उपनिबंधक कार्यालय, पंजीकरण का वर्ष और अपनी लेखपत्र संख्या दर्ज करें। बुक प्रकार में 'अचल संपत्ति (Book-1)' रहने दें और 'विवरण प्राप्त करें' पर क्लिक करें।
  4. शुल्क विकल्प का चयन (सामान्य बनाम तत्काल) स्क्रीन पर रजिस्ट्री का दिनांक व क्रेता-विक्रेता का नाम आ जाएगा। यहाँ ₹40 का सामान्य शुल्क दिखता है। यदि तुरंत चाहिए, तो 'अधिमानी शुल्क' चुन सकते हैं।
  5. घोषणा (Declaration) सुरक्षित करें डिटेल्स जांचकर चेकबॉक्स पर टिक करें और 'सुरक्षित करें' पर क्लिक करें।
सेवा प्रकार सरकारी शुल्क प्राप्ति समय (Delivery Time)
सामान्य प्रतिलिपि (Normal) ₹40 मात्र 3 कार्य दिवस (शाम 5:00 बजे के बाद)
अधिमानी / तत्काल (Urgent) अतिरिक्त शुल्क अगले दिन शाम 5:00 बजे तक

5. स्टेप 4: ऑनलाइन फीस भुगतान और बैनामा डाउनलोड

  1. ऑनलाइन भुगतान (SBI ePay / Net Banking / UPI) 'ऑनलाइन भुगतान करें' पर क्लिक करके पेमेंट गेटवे पर जाएं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI QR कोड से ₹40 का भुगतान करें।
  2. पेमेंट के दौरान बैक या रिफ्रेश न करें भुगतान के बाद 30 सेकंड तक स्क्रीन पर प्रतीक्षा करें। सिस्टम स्वतः IGRSUP पर रीडायरेक्ट करेगा और 'भुगतान पावती' जनरेट होगी। रसीद डाउनलोड कर लें।
  3. प्रमाण पत्र डाउनलोड करें निर्धारित समय (3 दिन या तत्काल अनुसार) के बाद पोर्टल पर 'प्रमाण पत्र डाउनलोड करें' विकल्प में जाएं। आपकी मूल बैनामा सर्टिफाइड PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी, जिसे आप सीधे सेव व प्रिंट कर सकते हैं।
✅ डाउनलोड नकल की विशेषता: इस पीडीएफ पर सब-रजिस्ट्रार का डिजिटल बारकोड, स्टांप शुल्क विवरण और रजिस्ट्री का पूरा मूल दस्तावेज संलग्न रहता है।

6. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या 2017 से पहले का पुराना बैनामा भी ऑनलाइन मिल सकता है? ▼
हाँ! सम्पत्ति खोजते समय पहला विकल्प "5 दिसंबर 2017 से पूर्व पंजीकृत अभिलेख" चुनें। यदि आपका जिला डिजिटाइज्ड हो चुका है तो पुराने वर्ष का बैनामा भी आसानी से मिल जाएगा। बहुत पुराने (1990 से पहले) रिकॉर्ड्स के लिए संबंधित SRO कार्यालय से संपर्क करना पड़ सकता है।
यदि ऑनलाइन भुगतान कट गया लेकिन रसीद नहीं मिली तो क्या करें? ▼
पेमेंट कटने के बाद कम से कम 30 मिनट तक दोबारा भुगतान न करें। IGRSUP पोर्टल पर 'लेन-देन की स्थिति जांचें' विकल्प में जाकर चालान स्टेटस री-वेरिफाई करें; रसीद स्वतः अपडेट हो जाएगी।
क्या बिहार के खतियान या अन्य राज्यों के दस्तावेज भी यहाँ से मिलेंगे? ▼
नहीं, IGRSUP केवल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए है। यदि आपको बिहार का पुराना खतियान या केवाला चाहिए, तो हमारी वेबसाइट JameenSeva खतियान सेवा से ऑर्डर कर सकते हैं।