🌾 मध्य प्रदेश जमीन सेवा

MP भूलेख – खसरा, खतौनी,
नक्शा और दाखिल खारिज ऑनलाइन

मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में जमीन से जुड़े हर दस्तावेज़ की पूरी जानकारी — स्टेप-बाय-स्टेप गाइड।

📏 MP जमीन कैलकुलेटर 🌐 सरकारी पोर्टल देखें
📋खसरा-खतौनी देखेंMP भूलेख पोर्टल से
🗺️भू-नक्शा देखेंजमीन का नक्शा ऑनलाइन
📝दाखिल खारिजनामांतरण प्रक्रिया
📜रजिस्ट्री देखेंSAMPADA पोर्टल से
📏MP कैलकुलेटरबीघा-हेक्टेयर-कट्ठा

📏 MP जमीन कैलकुलेटर — बीघा, कट्ठा, हेक्टेयर, धुर

मध्य प्रदेश की जमीन माप की सटीक गणना — लाठा/लग्गा साइज के साथ

MP में जमीन की माप हेक्टेयर, बीघा, कट्ठा और धुर में होती है। सरकारी खसरे में रकबा हेक्टेयर में दर्ज होता है। हमारे कैलकुलेटर से एक क्लिक में किसी भी इकाई को दूसरी इकाई में बदलें।

📏 MP कैलकुलेटर खोलें — मुफ्त
✅ हेक्टेयर → बीघा ✅ कट्ठा → डेसिमल ✅ धुर → वर्ग मीटर ✅ एकड़ → हेक्टेयर ✅ लाठा/लग्गा साइज सपोर्ट ✅ PDF रिपोर्ट सेव करें

📌 मध्य प्रदेश भूलेख क्या है और क्यों जरूरी है?

मध्य प्रदेश भूलेख (MP Bhulekh) राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा संचालित वह ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर MP के सभी 55 जिलों और 23,000 से अधिक गाँवों की जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। इसे mpbhulekh.gov.in पर देखा जा सकता है।

MP में जमीन के रिकॉर्ड को खसरा और खतौनी (B-1) में विभाजित किया जाता है। खसरा में प्रत्येक खेत के टुकड़े की जानकारी होती है, जबकि खतौनी में एक व्यक्ति की सभी जमीनों का सारांश होता है। MP सरकार ने इसे RCMS (Revenue Case Management System) से भी जोड़ा है।

💡 MP की खास बात: मध्य प्रदेश में सरकारी खसरे में रकबा हेक्टेयर में दर्ज होता है, जबकि किसान बीघा और कट्ठे में जमीन बोलते हैं। दोनों के बीच कन्वर्जन के लिए हमारा MP कैलकुलेटर उपयोग करें।

MP भूलेख पर क्या-क्या देख सकते हैं?

दस्तावेज़पोर्टलमुफ्त / शुल्क
खसरा (Khasra)mpbhulekh.gov.in✔ मुफ्त
खतौनी B-1 (Khatauni)mpbhulekh.gov.in✔ मुफ्त
भू-नक्शा (Bhu Naksha)mpbhunaksha.gov.in✔ मुफ्त
रजिस्ट्री / बैनामाsampada.mp.gov.in✔ मुफ्त देखें
नामांतरण स्टेटसmpbhulekh.gov.in✔ मुफ्त
प्रमाणित नकल (Certified)तहसील / e-कियोस्क₹30–₹50 प्रति पृष्ठ

📋 MP खसरा-खतौनी ऑनलाइन कैसे देखें? — स्टेप-बाय-स्टेप

मध्य प्रदेश में खसरा-खतौनी देखने के लिए mpbhulekh.gov.in पोर्टल उपयोग करें:

  1. mpbhulekh.gov.in खोलेंहोम पेज पर "भू-अभिलेख" विकल्प पर क्लिक करें और Free Services सेक्शन में जाएं।
  2. जिला और तहसील चुनेंड्रॉपडाउन से अपना जिला (जैसे — भोपाल, इंदौर, जबलपुर) और फिर तहसील चुनें।
  3. RI हल्का और गाँव चुनेंराजस्व निरीक्षक हल्का चुनें और उसके अंतर्गत अपना गाँव ढूंढें।
  4. खोज का तरीका चुनेंखसरा नंबर से (सबसे सटीक)
    खाता संख्या से
    भूमि स्वामी के नाम से
  5. जानकारी दर्ज करें और देखेंचुने गए तरीके से नंबर या नाम डालें और "विवरण देखें" पर क्लिक करें।
  6. प्रिंट या डाउनलोड करेंऑनलाइन नकल मुफ्त में देख और प्रिंट कर सकते हैं। डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाणित नकल के लिए e-कियोस्क या तहसील जाएं।
⚠️ ध्यान दें: mpbhulekh.gov.in से ली गई ऑनलाइन नकल प्रमाणित नहीं मानी जाती। बैंक लोन, कोर्ट या सरकारी योजनाओं के लिए तहसील या e-कियोस्क से डिजिटली हस्ताक्षरित नकल ही मान्य है।

🗺️ MP भू-नक्शा ऑनलाइन कैसे देखें?

मध्य प्रदेश में जमीन का नक्शा देखने के लिए mpbhunaksha.gov.in पोर्टल उपयोग करें।

  1. mpbhunaksha.gov.in खोलेंपोर्टल खुलते ही बाईं तरफ District, Tehsil, RI, Halka और Village के ड्रॉपडाउन दिखेंगे।
  2. क्रमश: जिला से गाँव तक चुनेंजिला → तहसील → RI हल्का → गाँव — सभी ड्रॉपडाउन भरें। चुनते ही उस गाँव का नक्शा स्क्रीन पर दिखने लगेगा।
  3. खसरा नंबर डालें या नक्शे पर क्लिक करेंPlot Report सेक्शन में खसरा नंबर डालें — वह जमीन नक्शे पर हाइलाइट हो जाएगी। उस पर क्लिक करने पर भूमि स्वामी और रकबा दिखेगा।
  4. नक्शा प्रिंट / डाउनलोड करें"Print" बटन से नक्शा PDF में सेव करें। व्यक्तिगत उपयोग के लिए यह मुफ्त है।
🟠 MP की जानकारी: MP भू-नक्शे में रकबा हेक्टेयर में दिखता है। इसे बीघा या कट्ठे में बदलने के लिए — MP कैलकुलेटर यहाँ खोलें →

⚙️ MP में नामांतरण (दाखिल खारिज) कैसे करें?

मध्य प्रदेश में जमीन खरीदने, उत्तराधिकार मिलने या बंटवारे के बाद खसरे में नाम बदलवाने की प्रक्रिया को नामांतरण / दाखिल खारिज कहते हैं। MP में यह प्रक्रिया ऑनलाइन है।

नामांतरण के लिए जरूरी दस्तावेज़

  1. mpbhulekh.gov.in खोलें"नामांतरण के लिए आवेदन" विकल्प पर क्लिक करें।
  2. जिला, तहसील और गाँव चुनेंअपनी जमीन की लोकेशन चुनें।
  3. खसरा नंबर दर्ज करेंजिस जमीन का नामांतरण करना है उसका खसरा नंबर डालें।
  4. नए भू-स्वामी की जानकारी भरेंनए मालिक का नाम, आधार नंबर और संपर्क जानकारी दर्ज करें।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करेंबैनामा, आधार और अन्य दस्तावेज़ PDF में अपलोड करें (max 1 MB each)।
  6. सबमिट करें और Receipt लेंApplication Number नोट करें। तहसीलदार की स्वीकृति के बाद 15 से 30 दिन में नाम अपडेट हो जाता है।
टिप: MP में नामांतरण की स्थिति जानने के लिए mpbhulekh.gov.in पर "नामांतरण आवेदन की स्थिति" में Application Number डालें।

📜 MP में रजिस्ट्री और बैनामा ऑनलाइन कैसे देखें?

मध्य प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री और बैनामा देखने के लिए SAMPADA पोर्टल (sampada.mp.gov.in) का उपयोग करें।

  1. sampada.mp.gov.in खोलें"पंजीकृत दस्तावेज़ देखें" या "Search Registered Documents" विकल्प चुनें।
  2. जिला और SRO चुनेंअपने जिले का Sub-Registrar Office (SRO) चुनें।
  3. पंजीकरण वर्ष और नंबर डालेंरजिस्ट्री नंबर और वर्ष डालकर सर्च करें। पार्टी के नाम से भी खोज सकते हैं।
  4. बैनामा देखेंसूची में से अपना दस्तावेज़ चुनें। पूरी प्रमाणित कॉपी के लिए SRO ऑफिस जाएं।
💡 MP स्टैम्प ड्यूटी: SAMPADA पोर्टल पर स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेटर भी उपलब्ध है। MP में रजिस्ट्री के लिए स्टैम्प ड्यूटी 5% से 7.5% (क्षेत्र और मूल्य अनुसार) होती है।

📑 MP जमीन के मुख्य दस्तावेज़ और उनका उपयोग

दस्तावेज़क्या होता हैकहाँ काम आता है
खसराप्रत्येक जमीन के टुकड़े का रिकॉर्ड (रकबा, फसल, मालिक)बैंक लोन, KCC, PM किसान
खतौनी (B-1)एक व्यक्ति की सभी जमीनों का सारांशनामांतरण, बैंक, सरकारी योजना
भू-नक्शाजमीन की सीमाओं का सरकारी नक्शासीमा विवाद, निर्माण अनुमति
बैनामा / रजिस्ट्रीजमीन खरीद-बिक्री का पंजीकृत दस्तावेज़स्वामित्व प्रमाण, बैंक, कोर्ट
डायवर्जनकृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने का आदेशमकान, व्यावसायिक निर्माण
अधिकार पुस्तिका (ROR)भू-स्वामित्व का प्रमाण पत्रबैंक लोन, भूमि विवाद

📏 मध्य प्रदेश में जमीन की माप — बीघा, कट्ठा, धुर और हेक्टेयर

MP में जमीन की माप के लिए बीघा, कट्ठा और धुर इकाई प्रयोग होती है, लेकिन सरकारी खसरे में रकबा हेक्टेयर में दर्ज होता है। MP में 1 बीघा = 20 कट्ठा और 1 कट्ठा = 20 धुर होता है।

इकाईबराबरहेक्टेयर में
1 धुर1/20 कट्ठा≈ 0.0017 हेक्टेयर (99 इंच लाठा)
1 कट्ठा20 धुर≈ 0.0338 हेक्टेयर
1 बीघा20 कट्ठा≈ 0.677 हेक्टेयर
1 एकड़≈ 1.5 बीघा (MP)0.4047 हेक्टेयर
1 हेक्टेयर≈ 1.48 बीघा (MP)10,000 वर्ग मीटर
💡 लाठा/लग्गा का असर: MP में जमीन नापने के लिए 99 इंच (5.5 हाथ) का लाठा मानक है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में 108 इंच भी प्रचलित है। सटीक गणना के लिए — MP कैलकुलेटर से लाठा साइज चुनकर गणना करें →

🌐 MP जमीन के मुख्य सरकारी पोर्टल

मध्य प्रदेश में जमीन से जुड़े कामों के लिए ये आधिकारिक पोर्टल उपयोग करें:

📋MP Bhulekh

खसरा, खतौनी और नामांतरण

पोर्टल खोलें
🗺️MP Bhu-Naksha

जमीन का डिजिटल नक्शा

पोर्टल खोलें
📜SAMPADA

रजिस्ट्री और बैनामा

पोर्टल खोलें
⚖️RCMS MP

राजस्व न्यायालय स्थिति

पोर्टल खोलें
🌾SAARA Portal

फसल और किसान सेवाएं

पोर्टल खोलें
📏MP Land Calculator

बीघा-हेक्टेयर-कट्ठा-धुर

कैलकुलेटर खोलें

📍 मध्य प्रदेश के सभी 55 जिले

MP के सभी 55 जिलों में mpbhulekh.gov.in के माध्यम से जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध है:

भोपाल
इंदौर
जबलपुर
ग्वालियर
उज्जैन
सागर
रीवा
सतना
रतलाम
देवास
सीहोर
विदिशा
राजगढ़
शाजापुर
आगर मालवा
मंदसौर
नीमच
धार
खरगोन
बड़वानी
झाबुआ
अलीराजपुर
बुरहानपुर
खंडवा
हरदा
होशंगाबाद
बैतूल
छिंदवाड़ा
सिवनी
बालाघाट
मंडला
डिंडौरी
कटनी
नरसिंहपुर
दमोह
पन्ना
छतरपुर
टीकमगढ़
निवाड़ी
शिवपुरी
गुना
अशोकनगर
दतिया
भिंड
मुरैना
श्योपुर
शहडोल
अनूपपुर
उमरिया
सिंगरौली
सीधी
पूर्वी निमाड़
मैहर
चाचौड़ा

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल — MP भूलेख FAQ

MP में खसरा और खतौनी में क्या अंतर है?
खसरा जमीन के एक विशेष टुकड़े का रिकॉर्ड है — इसमें खसरा नंबर, भू-स्वामी, रकबा (हेक्टेयर), फसल और सिंचाई की जानकारी होती है।

खतौनी (B-1) एक व्यक्ति की सभी जमीनों का सारांश है — इसमें उस व्यक्ति के सभी खसरा नंबर और कुल रकबा दर्ज होता है।
MP में ऑनलाइन खसरा बैंक लोन में मान्य है?
नहीं। mpbhulekh.gov.in से ली गई सामान्य नकल केवल जानकारी के लिए है। बैंक लोन, KCC, PM किसान और कोर्ट के लिए डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाणित नकल चाहिए — जो तहसील या MP e-कियोस्क से मिलती है।
MP में नामांतरण (दाखिल खारिज) में कितना समय लगता है?
MP में ऑनलाइन नामांतरण आवेदन के बाद 15 से 30 दिन में प्रक्रिया पूरी होती है। यदि कोई आपत्ति हो तो अधिक समय लग सकता है।
MP में 1 बीघा कितने हेक्टेयर का होता है?
MP में 1 बीघा ≈ 0.677 हेक्टेयर होता है (99 इंच / 5.5 हाथ के मानक लाठे पर)। अलग-अलग क्षेत्रों में लाठे का साइज अलग हो सकता है। सटीक गणना के लिए MP कैलकुलेटर में लाठा साइज चुनकर गणना करें।
MP में खसरे में नाम गलत हो तो क्या करें?
खसरे में नाम, रकबा या सीमा में गलती होने पर संबंधित तहसील में त्रुटि सुधार आवेदन दें। mpbhulekh.gov.in पर भी ऑनलाइन त्रुटि सुधार का विकल्प उपलब्ध है।
MP में कृषि भूमि पर मकान बनाने के लिए क्या करें?
MP में कृषि भूमि पर मकान या व्यावसायिक निर्माण के लिए पहले डायवर्जन (Diversion) करवाना अनिवार्य है। इसके लिए तहसील में आवेदन दें — SDM/कलेक्टर की अनुमति के बाद भूमि का उपयोग बदला जाता है।
MP भू-नक्शे और खसरे में रकबा अलग हो तो कौन सा सही है?
आमतौर पर खसरे का रकबा कानूनी दृष्टि से अधिक मान्य माना जाता है। यदि बड़ा अंतर हो तो तहसील में पटवारी से जांच करवाएं। MP कैलकुलेटर से दोनों का हेक्टेयर में मिलान करें।

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