📋 जमीन दस्तावेज़ सेवा

रजिस्टर 2 (जमाबंदी पंजी) — घर बैठे ऑनलाइन मंगवाएं

बिहार के किसी भी जिले का रजिस्टर 2 ओरिजनल प्रमाणित कॉपी — Cash on Delivery सुविधा के साथ।

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📌 रजिस्टर 2 (जमाबंदी पंजी) क्या होता है?

रजिस्टर 2, जिसे जमाबंदी पंजी भी कहते हैं, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रत्येक मौजे (गाँव) के लिए बनाया जाने वाला आधिकारिक भूमि स्वामित्व रजिस्टर है। इसमें एक मौजे की हर जमीन के बारे में यह दर्ज होता है कि वह किसके नाम है, उसका रकबा (क्षेत्रफल) कितना है, खाता और खेसरा नंबर क्या है, और लगान की राशि कितनी है।

सीधे शब्दों में — रजिस्टर 2 बिहार में जमीन के स्वामित्व का सरकारी सबूत है। जब तक किसी जमीन पर आपका नाम रजिस्टर 2 में नहीं है, तब तक आप उस जमीन के कानूनी मालिक नहीं माने जाएंगे।

💡 जरूरी जानकारी: रजिस्टर 2 को पहले मैन्युअल रूप से अंचल कार्यालय में रखा जाता था। अब यह biharbhumi.bihar.gov.in पर डिजिटल रूप में भी उपलब्ध है। JameenSeva.in इसकी प्रमाणित (Certified) ओरिजनल कॉपी घर तक पहुंचाता है।

रजिस्टर 2 में क्या-क्या जानकारी होती है?

कॉलमजानकारी
रैयत का नामजमीन के मालिक का नाम जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है
खाता नंबरएक रैयत की सभी जमीन को एक खाते के अंतर्गत रखा जाता है
खेसरा नंबरजमीन के अलग-अलग टुकड़ों की पहचान संख्या
रकबाजमीन का क्षेत्रफल — एकड़, डेसिमल या कट्ठे में
जमाबंदी नंबररजिस्टर 2 में प्रत्येक इंट्री को दिया गया यूनिक नंबर
लगान राशिसरकार को देय वार्षिक भू-राजस्व की राशि
जमीन का प्रकारबास भूमि, कृषि भूमि, बंजर आदि का वर्गीकरण

🎯 रजिस्टर 2 कहाँ-कहाँ काम आता है?

रजिस्टर 2 (जमाबंदी पंजी) बिहार में जमीन से जुड़े लगभग हर सरकारी काम में अनिवार्य है:

⚖️ पंचनामा बटवारा पारिवारिक जमीन बंटवारे में रजिस्टर 2 की प्रति अनिवार्य दस्तावेज़ है।
🏦 बैंक लोन जमीन गिरवी रखकर लोन लेने के लिए बैंक रजिस्टर 2 की मांग करता है।
📝 दाखिल-खारिज जमीन का नाम बदलवाने (म्यूटेशन) की प्रक्रिया में रजिस्टर 2 आधार दस्तावेज़ है।
🏗️ भवन निर्माण अनुमति नगर पालिका या पंचायत से भवन निर्माण की अनुमति में स्वामित्व प्रमाण के रूप में।
🔍 बिहार सर्वे 2026 चल रहे विशेष सर्वेक्षण में आपत्ति दर्ज कराने के लिए रजिस्टर 2 जरूरी है।
🧾 LPC / भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र LPC बनवाने के लिए अंचल कार्यालय में रजिस्टर 2 प्रस्तुत करना होता है।
🏛️ कोर्ट केस / भूमि विवाद जमीन से जुड़े न्यायालयी मामलों में रजिस्टर 2 मुख्य सरकारी साक्ष्य होता है।
🌾 किसान योजनाएं PM किसान सम्मान निधि और अन्य कृषि योजनाओं में भूमि प्रमाण के रूप में।

📊 रजिस्टर 2 और खतियान में क्या अंतर है?

अक्सर लोग रजिस्टर 2 और खतियान को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग दस्तावेज़ हैं। दोनों के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है:

विषयरजिस्टर 2 (जमाबंदी पंजी)खतियान (CS/RS)
क्या हैवर्तमान भू-राजस्व रजिस्टरसर्वे के समय का जमीन रिकॉर्ड
कब बनता हैदाखिल-खारिज के बाद अपडेट होता हैसर्वे (CS/RS) के समय बनाया गया
वर्तमान मालिक✔ दर्शाता है✘ पुरानी जानकारी हो सकती है
लगान जानकारी✔ उपलब्ध✘ नहीं होती
कोर्ट में मान्यता✔ प्राथमिक साक्ष्य✔ प्राथमिक साक्ष्य
अपडेट होता है✔ हाँ, दाखिल-खारिज से✘ नहीं (ऐतिहासिक दस्तावेज़)
कहाँ से मिलता हैअंचल कार्यालय / JameenSeva.inअंचल कार्यालय / JameenSeva.in
⚠️ ध्यान दें: यदि आपके खतियान और रजिस्टर 2 में नाम अलग है, तो पहले दाखिल-खारिज करवाकर रजिस्टर 2 अपडेट कराएं। बिना इसके आपका कानूनी दावा कमज़ोर पड़ सकता है।

🪜 रजिस्टर 2 कैसे प्राप्त करें? — स्टेप-बाय-स्टेप

बिहार में रजिस्टर 2 (जमाबंदी पंजी) प्राप्त करने के तीन तरीके हैं:

तरीका 1: JameenSeva.in से ऑनलाइन ऑर्डर (सबसे आसान)

  1. ऊपर दिया फॉर्म भरें जिला, प्रखंड, थाना नंबर, मौजा, खाता, खेसरा और रैयत का नाम भरें। COD या Online Payment चुनें।
  2. WhatsApp पर Confirmation मिलेगा ऑर्डर सबमिट होने के 24 घंटे के अंदर हमारी टीम आपसे WhatsApp पर संपर्क करेगी और ऑर्डर की पुष्टि करेगी।
  3. दस्तावेज़ तैयार होगा हमारी टीम अंचल कार्यालय से आपके मौजे का रजिस्टर 2 निकालकर उसे प्रमाणित कराएगी।
  4. घर पर डिलीवरी ओरिजनल प्रमाणित कॉपी 5 से 10 कार्यदिवस में आपके दिए पते पर भेज दी जाएगी। COD में डिलीवरी पर भुगतान करें।

तरीका 2: बिहार भूमि वेबसाइट से (सीमित जानकारी)

  1. biharbhumi.bihar.gov.in खोलें होम पेज पर "जमाबंदी पंजी देखें" विकल्प पर क्लिक करें।
  2. जिला, अंचल, हल्का और मौजा चुनें ड्रॉपडाउन से अपने क्षेत्र की जानकारी चुनें।
  3. खाता या खेसरा नंबर दर्ज करें रैयत के नाम से या खाता/खेसरा नंबर से रजिस्टर 2 की एंट्री खोजें।
  4. सीमाएं ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कॉपी प्रमाणित (Certified) नहीं होती और सरकारी कामों में स्वीकार नहीं होती। इसीलिए ओरिजनल कॉपी के लिए JameenSeva.in की सेवा लें।

तरीका 3: अंचल कार्यालय से सीधे प्राप्त करें

  1. नजदीकी अंचल कार्यालय जाएं अपने जिले और प्रखंड के अंचल कार्यालय में जाएं। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच जाएं।
  2. आवेदन पत्र भरें थाना नंबर, मौजा, खाता और रैयत का नाम देकर रजिस्टर 2 की प्रति के लिए आवेदन दें।
  3. निर्धारित शुल्क जमा करें सरकारी शुल्क (प्रति पृष्ठ) अंचल कार्यालय में जमा करें।
  4. प्रमाणित कॉपी प्राप्त करें अंचलाधिकारी या उनके अधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर और सील के साथ प्रमाणित कॉपी प्राप्त करें।
💡 समय बचाएं: अंचल कार्यालय में लंबी कतार, भीड़ और कई बार के चक्कर से बचने के लिए JameenSeva.in पर ऑनलाइन ऑर्डर करें — बिना कहीं गए, घर बैठे।

📋 ऑर्डर के लिए कौन-सी जानकारी चाहिए?

JameenSeva.in से रजिस्टर 2 ऑर्डर करने के लिए निम्नलिखित जानकारी आवश्यक है:

टिप: यदि आपके पास खाता/खेसरा नंबर नहीं है, तब भी रैयत के नाम और मौजे की जानकारी से हमारी टीम रजिस्टर 2 निकाल सकती है।

⚖️ रजिस्टर 2 से जुड़े मुख्य कानूनी नियम

1. बिहार भूमि राजस्व अधिनियम

बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत राजस्व विभाग प्रत्येक मौजे के लिए जमाबंदी रजिस्टर (रजिस्टर 2) बनाता और अपडेट रखता है। दाखिल-खारिज के बाद ही रजिस्टर 2 में नाम बदलता है।

2. जमाबंदी और लगान का संबंध

रजिस्टर 2 में दर्ज रैयत ही जमीन के कानूनी मालिक माने जाते हैं और उन्हें ही सरकार को लगान (भू-राजस्व) देने का दायित्व होता है। लगान की रसीद जमीन के मालिकाना हक का एक पूरक साक्ष्य है।

3. परिमार्जन प्लस — गलती सुधार का नियम

यदि रजिस्टर 2 में नाम, रकबा या खेसरा में कोई गलती हो, तो बिहार सरकार के परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके सुधार कराया जा सकता है।

4. बिहार सर्वे 2026 में रजिस्टर 2 की भूमिका

चल रहे बिहार विशेष सर्वेक्षण 2026 में पुराने रजिस्टर 2 के आधार पर जमीन का नया डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। यदि आपका नाम रजिस्टर 2 में नहीं है तो सर्वे में आपत्ति दर्ज कराना मुश्किल होगा।

⚠️ सर्वे 2026 चेतावनी: यदि आपकी जमीन का रजिस्टर 2 अपडेट नहीं है, तो बिहार विशेष सर्वेक्षण में आपकी जमीन किसी दूसरे के नाम दर्ज हो सकती है। अभी रजिस्टर 2 निकलवाएं और जांचें।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

रजिस्टर 2 और जमाबंदी पंजी एक ही होते हैं?
हाँ, दोनों एक ही हैं। सरकारी भाषा में इसे "रजिस्टर 2" और आम बोलचाल में "जमाबंदी पंजी" कहते हैं। इसमें भू-राजस्व (लगान) का विवरण होने के कारण इसे "लगान रजिस्टर" भी कहा जाता है।
क्या ऑनलाइन पोर्टल से निकाली कॉपी सरकारी काम में चलती है?
नहीं। biharbhumi.bihar.gov.in से निकाली गई कॉपी केवल जानकारी के उद्देश्य से है। सरकारी काम — जैसे बैंक लोन, दाखिल-खारिज, कोर्ट केस — के लिए अंचल कार्यालय से प्रमाणित (Certified) मोहरबंद कॉपी ही मान्य होती है। JameenSeva.in यही प्रमाणित कॉपी भेजता है।
JameenSeva.in से रजिस्टर 2 मंगाने में कितने दिन लगते हैं?
सामान्यतः 5 से 10 कार्यदिवस में ओरिजनल प्रमाणित कॉपी आपके घर पहुंच जाती है। दूरदराज के क्षेत्रों में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।
यदि मेरे पास खाता/खेसरा नंबर नहीं है तो क्या होगा?
यदि खाता या खेसरा नंबर नहीं है तब भी रैयत का नाम, मौजा और थाना नंबर से रजिस्टर 2 खोजा जा सकता है। हमारी टीम आपको इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन देगी।
रजिस्टर 2 में नाम गलत होने पर क्या करें?
नाम, रकबा या खेसरा में गलती होने पर बिहार सरकार के परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें या अंचल कार्यालय में त्रुटि सुधार आवेदन दें। JameenSeva.in इस प्रक्रिया में भी सहायता करता है।
क्या एक खाते में कई खेसरा नंबर हो सकते हैं?
हाँ। एक रैयत के पास कई अलग-अलग जगह जमीन हो सकती है, और सभी एक ही खाते के अंतर्गत दर्ज होती हैं। प्रत्येक जमीन के टुकड़े का अलग खेसरा नंबर होता है।
क्या JameenSeva.in पूरे बिहार में सेवा देता है?
हाँ। JameenSeva.in बिहार के सभी 38 जिलों में Cash on Delivery के साथ रजिस्टर 2 और अन्य जमीन दस्तावेज़ सेवा प्रदान करता है।

📍 सेवा क्षेत्र — बिहार के सभी 38 जिले

JameenSeva.in इन सभी जिलों में रजिस्टर 2 (जमाबंदी पंजी) की ओरिजनल प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराता है:

पटना
दरभंगा
मधुबनी
मुजफ्फरपुर
सीतामढ़ी
समस्तीपुर
वैशाली
बेगूसराय
गया
नालंदा
औरंगाबाद
सारण
सीवान
गोपालगंज
पूर्वी चंपारण
पश्चिमी चंपारण
भोजपुर
बक्सर
भागलपुर
मुंगेर
लखीसराय
शेखपुरा
जमुई
खगड़िया
सुपौल
सहरसा
मधेपुरा
पूर्णिया
अररिया
किशनगंज
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रोहतास
कैमूर
जहानाबाद
अरवल
नवादा
बांका
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